निलंबित कलेक्टर जनक पाठक बहाल

 


 रायपुर। निलंबित कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक जिनके ऊपर रेप के आरोप लगने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को श्री पाठक को निलंबित किया गया था।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच, जबलपुर के ओ.ए. नंबर 200/689/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 के अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 के उप नियम 7 (सी) के अंतर्गत जनक प्रसाद पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया जाता है। श्री पाठक की निलंबन अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अन्वेष धृतलहरे के हवाले से उक्त आदेश जारी किया गया है।

Popular posts from this blog

जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव ने कार्यभार ग्रहण के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक ली

सचिन पायलट होंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी, कुमारी सैलजा की हुई छुट्टी

जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव में गुलाम शकील रजा ने अपना समर्थन हाजी अब्दुल फहीम को दिया