निलंबित कलेक्टर जनक पाठक बहाल
रायपुर। निलंबित कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक जिनके ऊपर रेप के आरोप लगने के
बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग
ने बहाली का आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को श्री
पाठक को निलंबित किया गया था।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच,
जबलपुर के ओ.ए. नंबर 200/689/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 के
अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 के
उप नियम 7 (सी) के अंतर्गत जनक प्रसाद पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबन से
बहाल किया जाता है। श्री पाठक की निलंबन अवधि के संबंध में पृथक से निर्णय
लिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अन्वेष धृतलहरे के हवाले से
उक्त आदेश जारी किया गया है।